जवाजा: नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की जेल..........

ब्यावर न्यूज़ अजमेर की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 24 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है। आरोपी पीड़िता को घूमने के बहाने अहमदाबाद ले गया और होटल में ले जाकर रेप किया था।

पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि 14 फरवरी 2023 को जवाजा थाने में पीड़ित परिवार की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया था। परिवार ने बताया कि उनकी बेटी बिना बताए घर से निकल गई और देर शाम तक वापस नहीं आने पर तलाश की गई लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला।

जवाजा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पीड़िता को पकड़ा। पीड़िता ने 161 और 164 सीआरपीएफ के बयानों में बताया कि बड़कोचरा निवासी राजेंद्र सिंह (22) उसे 12 फरवरी को उसे घूमने के बहाने ट्रेन में बिठाकर अहमदाबाद लेकर गया और जबरन होटल में उसके साथ रेप किया। इसके बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था।

कोर्ट में 14 गवाह पेश

विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि मामले में पोक्सो कोर्ट 1 में शुक्रवार को सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह और 29 दस्तावेज पेश किए गए। इसके बाद जज ने डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी राजेंद्र को 20 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी पर 24 हजार का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 6 लाख रुपए दिलाने की
अनुशंसा भी की है।

जज ने मामले में टिप्पणी करते हुए लिखा- नाबालिग बालिका को 22 साल का युवक उसके माता-पिता की अनुमति के बिना गांव के बाहर बुलाकर ट्रेन से अहमदाबाद ले गया। होटल में उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध स्थापित कर अपराध कारित किया है। आरोपी के साथ किसी प्रकार की नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

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