• हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास

ब्यावर न्यूज़|   ब्यावर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या तीन ने टॉडगढ़ थाना क्षेत्र के करीब 6 साल पुराने हत्या के एक मामले में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई । दोनों आरोपियों को 10-10 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया गया । जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में 4-4 माह अदम अदायगी अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई । सरकार की ओर से पैरवी करते हुए । अपर लोक अभियोजक चंद्र विजय सिंह की ओर से 23 गवाह और 47 दस्तावेज पेश किए गए । सिंह के अनुसार 28 सितंबर 2016 को बालाचाराहट के पास टीबाना जिला राजसमंद निवासी निवासी महेन्द्र रावत की लाश मिली थी । तात्कालीन समय में मृतक के पिता हीरासिंह ने टॉडगढ़ थाने में अज्ञात लोगों द्वारा महेन्द्र की हत्या करने की शिकायत दर्ज करवाई थी । परिवादी पिता की शिकायत पर टॉडगढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कैलाशसिंह रावत निवासी टीवाणा तथा मानसिंह रावत निवासी बालाचारहट थाना भीम को महेंद्र की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया । दोनों आरोपियों ने महेन्द्र की हत्या करना कबूल किया था ।

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