ब्यावर न्यूज़ प्रदेश में ई - मित्र संचालकों और उन पर कार्रवाई करने वाले कर्मचारियों अधिकारियों के लिए नया निर्देश जारी हुआ है । निर्धारित फीस से ज्यादा पैसे यानि ओवरचार्ज करने के मामले में मिली शिकायत पर अब कर्मचारी अधिकारी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेंगे । इसके लिए उन्हें कम से कम 5 लोगों की गवाही या फीडबैक लेना पड़ेगा । ई - मित्र -संचालक अगर दोषी मिलता है तो उसे कम से कम 5 हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा । अभी तक केवल कम से कम एक हजार रुपए था । डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्यूनिकेशन कमिश्नर आशीष गुप्ता ने सभी कलेक्टर्स को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं । ई - मित्र संचालकों पर न्यूनतम जुर्माना की राशि को भी 5 गुना तक बढ़ा दिया है । जिससे आमजन को राहत मिलेगी व ई - मित्र वाले मनमाफिक राशि नहीं ले सकेंगे ।
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